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बजट सत्र से पहले विधानसभा क्षेत्र में धारा 163 लागू, 750 मीटर तक निषेधाज्ञा

By Aditi Pandey

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posed in the assembly constituency बजट
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सोशल संवाद/डेस्क: आगामी बजट सत्र को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। 18 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलने वाले सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के 750 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 18 फरवरी सुबह 8 बजे से 19 मार्च रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।

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संयुक्त आदेश के तहत उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी और अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) के निर्देश पर सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत यह प्रतिबंध लागू किया है।

किन गतिविधियों पर रहेगी रोक

निषेधाज्ञा के दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर रोक रहेगी। हालांकि सरकारी कार्य और शवयात्रा को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

इसके अलावा किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर सख्त पाबंदी रहेगी। बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम और बारूद जैसे आधुनिक अस्त्र-शस्त्र के साथ-साथ लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा और भाला जैसे पारंपरिक हथियार भी प्रतिबंधित रहेंगे।

प्रशासन का उद्देश्य

प्रशासन का कहना है कि बजट सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी को देखते हुए एहतियातन यह कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

नागरिकों से अपील

जिला प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग की अपील की है। निर्धारित दायरे में किसी भी प्रकार की भीड़ या प्रदर्शन से बचने और नियमों का पालन करने को कहा गया है। उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बजट सत्र को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं।

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