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दिल्ली में PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य, एक्सपायर हुआ तो लगेगा जुर्माना, ऐसे करें ऑनलाइन चेक

By Aditi Pandey

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PUC certificate is mandatory in Delhi

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सोशल संवाद/डेस्क: दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने वाहनों के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट को सख्ती से अनिवार्य कर दिया है। अगर किसी वाहन का PUC सर्टिफिकेट एक्सपायर पाया गया, तो उसे पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने में परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा भारी जुर्माना या ई-चालान भी काटा जा सकता है। ऐसे में वाहन मालिकों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे समय रहते अपने PUC की वैधता जरूर जांच लें।

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अक्सर देखा जाता है कि कई लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनकी गाड़ी का PUC कब समाप्त हो गया है। अनजाने में नियमों का उल्लंघन करने पर चालान कटने के बाद ही उन्हें इसका एहसास होता है। PUC सर्टिफिकेट यह प्रमाणित करता है कि वाहन से निकलने वाला धुआं तय पर्यावरणीय मानकों के भीतर है। बिना वैध PUC के वाहन चलाना कानूनन अपराध है और अब कई जगह ऑटोमैटिक ई-चालान की व्यवस्था भी लागू कर दी गई है।

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का PUC वैध है या नहीं, तो इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वाहन मालिक घर बैठे ऑनलाइन इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए Parivahan Sewa की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के अंतिम पांच अक्षर दर्ज करने होते हैं। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर PUC की वैधता, एमिशन डिटेल्स और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का विकल्प दिखाई देने लगता है।

PUC स्टेटस चेक करना कुछ मिनटों का काम है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना जेब पर भारी पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि समय रहते अपने वाहन का PUC चेक करें और अगर वह एक्सपायर हो चुका है, तो तुरंत रिन्यू कराकर किसी भी परेशानी से बचें।

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