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Rajrappa Temple: रजरप्पा मंदिर के सौंदर्यीकरण की 102 करोड़ की DPR पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

By Tamishree Mukherjee

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Rajrappa Temple
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सोशल संवाद / रांची: रामगढ़ स्थित प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर, रजरप्पा के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सोमवार को जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।

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सुनवाई के दौरान पर्यटन सचिव और रामगढ़ के उपायुक्त अदालत में उपस्थित हुए। पर्यटन सचिव ने कोर्ट को बताया कि रजरप्पा मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 102 करोड़ रुपये की डीपीआर (Detailed Project Report) तैयार की गई है।

102 करोड़ की DPR पर हाई कोर्ट ने मांगा शपथ पत्र

पर्यटन सचिव की ओर से दी गई जानकारी के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार से स्पष्ट रूप से बताने को कहा है कि 102 करोड़ रुपये की डीपीआर पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है और इस परियोजना के लिए राशि किस मद से उपलब्ध कराई जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

स्वीकृति के लिए मंत्री के पास भेजी गई फाइल

सुनवाई के दौरान पर्यटन विभाग के सचिव ने बताया कि रजरप्पा मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए तैयार डीपीआर को स्वीकृति के लिए विभागीय मंत्री के पास भेजा गया है।

बताया गया कि परियोजना की राशि अधिक होने के कारण फाइल को मंत्री स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजा गया है। अब हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई में शपथ पत्र के माध्यम से परियोजना की पूरी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई

यह मामला संजीव कुमार सिंह की ओर से दाखिल की गई अवमानना याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता भरत कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। याचिका में मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से संबंधित हाई कोर्ट के पूर्व आदेशों के अनुपालन का मुद्दा उठाया गया है।

2023 में हाई कोर्ट ने दिया था विस्तृत आदेश

रजरप्पा मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, बुनियादी सुविधाओं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को विस्तृत आदेश पारित किया था। अदालत ने राज्य सरकार, पर्यटन विभाग, झारखंड पर्यटन विकास निगम और रामगढ़ जिला प्रशासन को मंदिर परिसर और उसके आसपास श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। इसके तहत मंदिर परिसर की व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर काम किया जाना था।

अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को

सोमवार की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पर्यटन विभाग से परियोजना की मौजूदा स्थिति, डीपीआर पर हुई कार्रवाई और फंडिंग के स्रोत को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी है।

रामगढ़ के उपायुक्त और पर्यटन विभाग के सचिव को फिलहाल व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने से छूट दी गई है। अगली सुनवाई में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत को सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।

अब 13 अक्टूबर की सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकता है कि रजरप्पा मंदिर के 102 करोड़ रुपये के सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट को कब और किस मद से राशि मिलेगी और परियोजना पर आगे की कार्रवाई कब शुरू होगी।

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