सोशल संवाद/ डेस्क: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस नए विधेयक के प्रावधानों से खुद को छूट देने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है. समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैबिनेट विचार-विमर्श के दौरान, यह सुझाव आया था कि प्रधानमंत्री को इस विधेयक से बाहर रखा जाना चाहिए. हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने इस विचार को खारिज कर दिया.
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रिजिजू ने कहा, “पीएम मोदी ने कैबिनेट को बताया कि प्रधानमंत्री को इस विधेयक से बाहर रखने की सिफारिश की गई है, लेकिन वह इससे सहमत नहीं हुए. पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री को छूट देने से इनकार कर दिया. प्रधानमंत्री भी एक नागरिक हैं, और उन्हें विशेष सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए.” उन्होंने आगे कहा कि यह विधेयक भाजपा सहित सभी दलों के नेताओं पर समान रूप से लागू होगा.
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि कोई भी सरकार ख़ुद को बचाने के लिए विधेयक लाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सिफ़ारिश के ख़िलाफ़ जाकर प्रधानमंत्री को इस श्रेणी में डाल दिया कि अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार भी किया, तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा और अपना पद छोड़ना पड़ेगा.








