सोशल संवाद/डेस्क: Bihar के वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है. अब गलत तरीके से कटे ई-चालान को ठीक कराने के लिए आरटीओ या परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे. परिवहन विभाग ने त्रुटिपूर्ण ई-चालान के निरस्तीकरण और संशोधन के लिए ऑनलाइन शिकायत सुविधा शुरू कर दी है.

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नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिक मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए घर बैठे ही अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे. इसके लिए echallan.parivahan.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
ऑनलाइन शिकायत से मिलेगा तुरंत समाधान परिवहन विभाग के निर्देश पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने यह सेवा शुरू की है. अब अगर किसी वाहन का ई-चालान गलती से कट गया है, तो वाहन चालक सीधे पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इससे पहले मामूली गलतियों को सुधारने के लिए भी लोगों को दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे.
ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवेदक वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वाहन की तस्वीर और चालान की कॉपी जैसे जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे. इसके साथ ही आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक की जा सकेगी. चाहें तो टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज की जा सकती है.
ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों विकल्प मौजूद परिवहन विभाग ने साफ किया है कि फिलहाल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. हालांकि विभाग ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा दे रहा है, ताकि लोगों को कम परेशानी हो और समय की बचत हो सके. इससे कार्यालयों में भीड़ भी कम होगी.
तय समय में होगा निपटारा परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि ऑनलाइन दर्ज शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाएगी. अगर चालान पूरी तरह गलत पाया जाता है, तो उसे निरस्त किया जाएगा. वहीं संशोधन से जुड़े मामलों को संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजा जाएगा. विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी शिकायतों का समाधान तय समय सीमा के भीतर किया जाए.
परिवहन विभाग का कहना है कि इस सुविधा से वाहन चालकों को जटिल प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी और व्यवस्था पर भरोसा भी बढ़ेगा. विभाग ने लोगों से अपील की है कि गलत ई-चालान से जुड़ी समस्याओं के लिए सीधे कार्यालय जाने के बजाय ऑनलाइन शिकायत सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें.








