सोशल संवाद/डेस्क/Renewal charges for old vehicles: केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण (Registration Renewal) शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि 20 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का नवीनीकरण शुल्क अब दोगुना कर दिया गया है। इस कदम का मकसद लोगों को पुराने वाहन खरीदने से हतोत्साहित करना है।

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Renewal charges for old vehicles: नए नियमों के अनुसार:
- हल्के मोटर वाहन (LMV): 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये
- मोटरसाइकिल: 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपये
- तिपहिया और क्वाड्रिसाइकिल: 3,500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये
- विदेश से आयात किए दोपहिया/तिपहिया वाहन: 20,000 रुपये
- चार या अधिक पहियों वाले आयातित वाहन: 80,000 रुपये
मंत्रालय ने इन बदलावों का मसौदा फरवरी में जारी किया था और 21 अगस्त को अंतिम रूप दिया हैं । इससे पहले अक्टूबर 2021 में भी पंजीकरण शुल्क बढ़ाया गया था। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के मालिकों को अस्थायी राहत दी थी। अदालत ने आदेश दिया था कि 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ 4 हफ्तों तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वर्तमान नियमों के तहत दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
पुराने वाहनों का रेज़िस्टेंस ज्यादा रखने की जगह अब नए और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाने का वक्त है। यह भविष्य-उन्मुख, सुरक्षित और स्वच्छ परिवहन प्रणाली की दिशा में एक कदम है।








