झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, विशेष अनुमति याचिका खारिज; हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

By Riya Kumari

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झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, विशेष अनुमति याचिका खारिज; हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

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सोशल संवाद/रांची : झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया है। यह याचिका झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें राज्य सरकार के पक्ष में फैसला नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए SLP खारिज कर दी।

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275 दिन की देरी से दायर हुई थी याचिका

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उपलब्ध सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, State of Jharkhand & Others बनाम Ramashish Roy मामले में SLP 275 दिन की देरी के बाद दायर की गई थी। राज्य सरकार की ओर से देरी को माफ करने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बताए गए कारणों को पर्याप्त नहीं माना। इसके बाद देरी माफी की अर्जी खारिज कर दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने SLP की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने देरी माफी की अर्जी खारिज करने के बाद राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका को समय-सीमा के कारण खारिज कर दिया। आदेश में कहा गया कि याचिका निर्धारित समय-सीमा के बाद दायर की गई थी। इसके साथ ही लंबित अंतरिम आवेदनों का भी निपटारा कर दिया गया।

हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी

यह SLP झारखंड हाईकोर्ट, रांची के 17 अप्रैल 2025 के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 2 सितंबर 2026 को हुई, जहां न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने मामले पर सुनवाई की।

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