सोशल संवाद/डेस्क: Sharadiya Navratri की शुरुआत के साथ ही उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। सोमवार से लागू हुए GST 2.0 सुधार ने रोजमर्रा की लगभग 90 प्रतिशत ज़रूरी वस्तुओं को सस्ता कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संबोधन में बताया कि 375 से अधिक उत्पादों पर कर दरों में कटौती की गई है। इनमें घी, पनीर, नमकीन और ड्राई फ्रूट्स जैसी ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं। वहीं टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरण भी अब कम कीमत पर उपलब्ध होंगे।
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नई व्यवस्था में सिर्फ दो टैक्स स्लैब
GST की नई संरचना के तहत अब केवल दो प्रमुख टैक्स स्लैब रह गए हैं 5% और 18%। लगभग 99% वस्तुएँ 5% की श्रेणी में आ गई हैं। वहीं अल्ट्रा लग्ज़री वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाया गया है।
ग्राहकों को कैसे मिलेगा फायदा?
आज से दुकानों पर हर जगह घटा हुआ MRP दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बाजार में पुराना स्टॉक मौजूद है। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि चाहे पुराना स्टॉक हो या नया, दुकानदार को ग्राहकों को घटे हुए दाम पर ही सामान देना होगा। बिल में यह कटौती साफ तौर पर दिखेगी।
किन वस्तुओं पर असर नहीं होगा?
सरकार के मुताबिक, गेहूं, चावल, दालें, दूध, दही, छाछ, नमक, अंडे, फल और ताजी सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, पेट्रोल-डीजल, एलपीजी सिलेंडर, सोना-चांदी, स्मार्टफोन और लैपटॉप पर पहले जैसा ही टैक्स लागू रहेगा।
सरकार का दावा: अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से महंगाई पर नियंत्रण होगा और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। उद्योगों की लागत कम होने से निवेश बढ़ेगा, उत्पादन तेज़ होगा और रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे। खपत बढ़ने से GDP में भी सुधार की संभावना है।
शिकायत कैसे करें?
यदि कोई दुकानदार पुराने MRP पर ही सामान बेचता है तो उपभोक्ता इन माध्यमों से शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
- टोल फ्री नंबर: 1800-11-4000 या 1915
- मोबाइल नंबर: 8800001915 (SMS/व्हाट्सएप)
- NACH ऐप पर ऑनलाइन शिकायत
- वेबसाइट: consumerhelpline.gov.in








