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Tatanagar स्टेशन रोड दुकानदारों को हाईकोर्ट से राहत, रेलवे को मिले 42 दिन में बसाने के निर्देश

By Riya Kumari

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सोशल संवाद/जमशेदपुर : Tatanagar रेलवे स्टेशन चौक से कीताडीह की ओर जाने वाली सड़क किनारे वर्षों से बसे दुकानदारों को हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ी राहत दी है। रेलवे के अतिक्रमण हटाओ अभियान में हाईकोर्ट ने दुकानदारों के लिए एक महीने की मोहलत और उन्हें 42 दिनों के अंदर रेलवे क्षेत्र में बसाने का आदेश दिया है।

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हाईकोर्ट का आदेश और रेलवे को झटका

हाईकोर्ट के राजेश कुमार की अदालत में मंगलवार को सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि दुकानदारों को एक माह के भीतर अपनी दुकान खाली करनी होगी। वहीं रेलवे अधिकारियों को 42 दिनों के अंदर उन्हें रेलवे क्षेत्र में बसाने का जिम्मा सौंपा गया है। कोर्ट ने 42 दिन बाद यह रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया।

इस फैसले से रेलवे को झटका लगा है, जबकि दुकानदारों को काफी राहत मिली है। यह कदम उन दुकानदारों के लिए खास है जिनकी दुकानें पहले ही जमींदोज की जा चुकी हैं।

पिछले दिनों हुई कार्रवाई

हाल ही में रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने स्टेशन-कीताडीह रोड पर स्थित 25 में से लगभग एक दर्जन दुकानों को जमींदोज कर दिया था। बाकी दुकानदारों ने हाईकोर्ट में मामले को चुनौती दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद अब एक महीने तक अभियान स्थगित रहेगा।

दुकानदारों की प्रतिक्रिया

हाईकोर्ट के फैसले के बाद दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। वे संतुष्ट हैं कि उन्हें हटने के बाद कहीं न कहीं बसाया जाएगा और वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर पाएंगे।

मलबे में तलाश और सक्रियता

अतिक्रमण हटाए जाने के बाद इलाके की चहल-पहल कम हो गई थी, लेकिन कुछ दुकानें आज भी खुली हैं। मलबे में ईंट निकालने और जरूरी सामान तलाशने में लोग व्यस्त दिखे।

टाटानगर स्टेशन का विस्तार और अभियान

रेलवे स्टेशन के विस्तार को लेकर स्टेशन से कीताडीह और गोलपहाड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की तैयारी पहले से थी। हाईकोर्ट में मामला जाने के कारण अभियान कुछ समय के लिए रुका हुआ था। अब कोर्ट के आदेश के बाद दुकानदारों को राहत मिलते हुए अभियान स्थगित किया गया है।

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