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Supreme Court बोला- हर थाने में CCTV जरूरी: फैसला 26 सितंबर को

By Aditi Pandey

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Supreme Court said CCTV is necessary

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सोशल संवाद/डेस्क: Supreme Court ने सोमवार को कहा कि वह पुलिस थानों में CCTV कैमरों की कमी से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले में 26 सितंबर को आदेश पारित करेगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह मुद्दा निगरानी का है।

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Supreme Court ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया

इससे पहले 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें कहा गया था कि पिछले आठ महीनों में राजस्थान में पुलिस हिरासत में 11 मौतें हुईं। कोर्ट ने नोट किया था कि रिपोर्ट के अनुसार इनमें से सात घटनाएं उदयपुर संभाग में ही हुईं।

2018 में पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था। दिसंबर 2020 में शीर्ष अदालत ने केंद्र को सीबीआई, ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) सहित जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया था।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए थे अहम निर्देश

कोर्ट ने कहा था कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन, सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, मुख्य द्वार, लॉक-अप, गलियारों, लॉबी और रिसेप्शन के साथ-साथ लॉक-अप रूम के बाहर के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि कोई भी हिस्सा छिपा न रहे।

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