सोशल संवाद/डेस्क:सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों (Stray Dogs) को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब न तो दिल्ली-NCR और न ही देशभर में सभी कुत्तों को शेल्टर हाउस भेजा जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि पकड़े गए कुत्तों का टीकाकरण (Vaccination) और बधियाकरण (Sterilization) करने के बाद उन्हें उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था।
यह भी पढ़े : सुप्रीम कोर्ट बोला- अलग रहना है तो शादी न करें
पूरे देश में बनेगी राष्ट्रीय नीति
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल दिल्ली-NCR तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में एक नेशनल पॉलिसी (National Policy) बनाई जाएगी। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया गया है। आने वाले समय में देशभर में कुत्तों को लेकर एक समान नियम लागू होंगे।
कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि यह अंतरिम आदेश है और इस दौरान सभी नगर निगमों और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को सख्ती से गाइडलाइंस का पालन करना होगा। खासतौर पर रेबीज के केस और आक्रामक कुत्तों पर ध्यान देने की बात कही गई है।
पिछला आदेश क्या था?
11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली-NCR की सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर्स भेजा जाए। साथ ही, इसमें बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। हालांकि अब उस आदेश को संशोधित कर दिया गया है।
क्यों अहम है यह फैसला?
यह फैसला इसलिए खास है क्योंकि एक ओर लोग सड़क पर घूमते कुत्तों से परेशान रहते हैं, वहीं दूसरी ओर एनिमल लवर्स और NGOs का मानना है कि कुत्तों को उनके इलाके से हटाना गलत है। सुप्रीम कोर्ट का यह नया आदेश दोनों पक्षों के लिए संतुलित रास्ता लेकर आया है।








