January 14, 2025 3:54 am

आगामी 8 दिसंबर को होगा पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन का चुनाव , पंजीकृत ट्रस्ट के महासचिव गोल्डी अग्रवाल ने की चुनाव की अधिसूचना जारी

आगामी 8 दिसंबर को होगा पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन का चुनाव

सोशल संवाद / जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन के महासचिव अभिषेक अग्रवाल गोल्डी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सम्मेलन एक पंजीकृत ट्रस्ट है. जिसकी पैन संख्या एएएफटीपी 7947 एन दिनांक 14.03.2024 है. संस्था का वर्तमान कार्यकाल पूरा हो चुका है. अतएव अगले दो वर्षीय कार्यकाल 2024-26 के लिए निर्वाचन द्वारा अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है. निर्वाचन कार्य संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव अग्रवाल को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं अधिवक्ता अंशुल रिंगसिया और मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा के अध्यक्ष अश्विनी अग्रवाल को सह चुनाव पदाधिकारी मनोनीत किया गया है.

यह भी पढ़े : स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट और नेचर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ बालमेला 2024

दिनांक 2 दिसंबर, 2024 को संध्या 4 बजे से 6 बजे तक

नामांकन पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे. नामांकन पत्र जमा करने की तिथि 3 दिसंबर  होगी. नामांकन पत्रों की जाँच एवं प्रत्याशियों की प्रथम सूची का प्रकाशन 4 दिसंबर को किया जाएगा. दिनांक 5 दिसंबर को नामांकन वापस लिया जा सकता है. उसी दिन प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा. आवश्यकता पड़ने पर 8 दिसंबर, 2024 को अपराह्न 2 बजे से संध्या 6 बजे तक चैंबर भवन, बिस्टुपुर, जमशेदपुर में निर्वाचन कार्य संपन्न होगा. चुनाव के उपरांत मतगणना, चुनाव परिणाम की घोषणा एवं विजयी प्रत्याशी को प्रमाण पत्र प्रदत्त किया जाएगा. नामांकन पत्र शुल्क दो हजार पांच सौ रूपये प्रति सेट निर्धारित किया गया है.

मतदाता सूची के लिए शुल्क दो सौ रूपये प्रति सेट प्रदान करना होगा. नामांकन पत्र प्राप्ति, जमा एवं नाम वापसी प्रक्रिया प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से करेंगे. प्रत्याशी का स्व-हस्ताक्षरित किया हुआ सचित्र सरकारी परिचय पत्र की प्रति नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा. मतदान के पूर्व समस्त कार्य श्रेष्ठम, बाराद्वारी, जमशेदपुर में संपन्न होंगे. मतदान के समय सभी मतदाता को अपना सचित्र सरकारी  परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में मुख्य चुनाव पदाधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा. समयानुसार आवश्यकता पड़ने पर विशेष अनुदेश निर्गत किये जा सकते हैं.

Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
ठंडे पानी से मुंह धोने के फायदे किन राज्यों में लागू है पेसा कानून 2024 के सबसे ज्यादा सुने गए गाने जाने कितनी बार कर सकते हैं आधार अपडेट हमेशा नीली पगड़ी क्यों पहनते थे मनमोहन सिंह Black Forest Cake का नाम Black Forest कैसे पड़ा ? क्या है Tesla car की खासियत sugar बढ़ने के लक्षण Keyboards पर QWERTY क्रम में क्यों रहते हैं अक्षर इस देश में नहीं है एक भी मच्छर