सोशल संवाद/डेस्क : अगर आप घरेलू रसोई गैस का उपयोग करते हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है. जैसे ही आप इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस से घरेलू गैस कनेक्शन लेते हैं, तो आपका इंश्योरेंस कवर हो जाता है. घरेलू गैस का प्रयोग करने के दौरान कोई भी दुर्घटना होती है, तो इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजा देती हैं. इसके लिए अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना होता है. क्लेम के लिए क्या करना होगा
क्लेम के लिए जरूरी है कि दुर्घटना निबंधित पते पर होनी चाहिए. घटना की क्रमबद्ध जानकारी ग्राहक अपने आवेदन में लिखेंगे. दुर्घटना होने की स्थिति में ग्राहक को 90 दिनों के भीतर गैस एजेंसी को सूचित करना होगा. सूचना देने के दौरान ग्राहकों के पास मूल एसवी पेपर, एफआइआर की कॉपी एवं फायर विभाग की रिपोर्ट देनी होगी.
साथ ही एक आवेदन देना होगा, जिसमें घटना के बारे में विस्तृत जानकारी और डैमेज की सूचना देनी है. इंडेन के डिविजनल एलपीजी हेड मोहम्मद आमीन ने कहा कि नया घरेलू गैस कनेक्शन लेने के साथ इंश्योरेंस हो जाता है. किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर अपनी गैस एजेंसी को सूचित करें.