सोशल संवाद / जमशेदपुर : झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 कि धारा 7 अ (3) में प्रावधान दिए गये है कि विद्यालय भवन या संरचना या परिसर का उपयोग केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए किया जाएगा और विद्यालय परिसर में अवस्थित कियोस्क से पुस्तक या अन्य सामग्री या वर्दी एंव जूते आदि के क्रय के लिए अभिभावकों/छात्र-छात्राओं को बाघ्य/प्ररित नहीं करेगा।
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इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा भी पिछले दिनों शहर के निजी स्कूलों को आदेश दिए गये थे कि
- किसी भी स्थिति में स्कूल परिसर का व्यावसायिक उपयोग न करेगें। स्कूल भवन व परिसर का उपयोग केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए करेंगें ।
- स्कूल परिसर में पुस्तक एवं अन्य सामग्री को बिक्री न हो।
- स्कूल किसी विशेष विक्रेता से पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य न करें।
मगर पिछले दिनों जमशेदपुर से प्रकाशित एक समाचार पत्र के माध्यम से बात सामने आई है कि जमशेदपुर के सेंट मेरी स्कूल, बिस्टुपुर, चिन्मया स्कूल, बिस्टुपुर और जुस्को स्कूल, बिस्टुपुर अपने स्कूल परिसर में किताबों की बिक्री आदेश कि अवमानना कर जारी रखीं।
मैं आपसे सादर मांग करता हूँ कि आदेश कि अवमानना कर अपने स्कूल परिसर में किताबों कि बिक्री करने वाले सभी स्कूलों पर अधिनियम के प्रावधन के अनुसार न्यागसम्मत कार्यवाई करने की आदेश देने की कृपा करें ?