सोशल संवाद/डेस्क: Income Tax रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आज यानी, 15 सितंबर को खत्म हो रही है। इस डेडलाइन से पहले यानी, रात 12 बजे तक रिटर्न नहीं भरा तो 5000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग इनकम टैक्स फाइल कर चुके हैं।
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मई में टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर किया था। तकनीकी कारणों की वजह से तारीख को बढ़ाया गया था। वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए ITR फॉर्म में हुए बदलावों की वजह से ITR फाइलिंग टूल्स और बैक-एंड सिस्टम में भी बदलाव करने की जरूरत थी।
क्या Income Tax फ़ाइल करने की डेडलाइन बढ़ेगी ?
नहीं, इनकम टैक्स फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर आगे नहीं बढ़ेगी। आयकर विभाग ने उन अफवाहों का भी खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि डेडलाइन को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा- आज टैक्स फाइलिंग की आखिरी तारीख है। देरी से फाइलिंग पर जुर्माना और ब्याज लगेगा।








