सोशल संवाद/डेस्क : एक अगस्त को जारी होने वाली वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 65 लाख लोगों का नाम नहीं होगा। इस तरह अगर औसत निकालें तो 243 विधानसभा सीटों पर हर विधानसभा से करीब 26 हजार वोटर का नाम नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग ने कहा है, ‘25 जुलाई को बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) यानी वोटर वेरिफिकेशन के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। इसमें 65 लाख लोग अपने पते पर नहीं मिले। इसलिए उनका नाम नहीं होगा।’
हालांकि, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी योग्य मतदाता का नाम सूची से छूट गया हो या किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम गलती से जुड़ गया हो तो 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आपत्ति या दावा कर सकता है। उसका नाम जोड़ा या हटाया जा सकेगा।
189 सीट पर 26 हजार से कम वोटों से हुई थी जीत-हार
चुनाव आयोग के मुताबिक, 65 लाख लोग अपने पते पर नहीं मिले हैं। अगर उनका नाम फाइनल लिस्ट में भी शामिल नहीं किया गया तो बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से हर सीट पर 26 हजार 748 नाम हटेंगे। इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है, क्योंकि जीत-हार का अंतर काफी कम होता है।
2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो 26 हजार 400 से कम वोटों से 243 में से 189 विधानसभा सीटों पर जीत-हार तय हुआ था। इसमें से NDA 99 और महागठबंधन 85 सीटों पर जीता था। एक-एक सीट लोजपा, बसपा और निर्दलीय तथा दो सीट AIMIM जीती थी।
अगर नाम कट जाएगा तो क्या करना होगा…
बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया, ‘जिन वोटर्स का नाम छूट जाएगा। उनको एक और मौका मिलेगा। उन्हें फॉर्म 6 भरना होगा। साथ ही एक डिक्लेरेशन और डॉक्यूमेंट देना होगा।’ जो मतदाता इस समय अस्थायी रूप से राज्य के बाहर रह रहे हैं और किसी अन्य स्थान पर वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे https://voters.eci.gov.in या ECINet ऐप के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
इसके अलावा, वे प्रिंटेड फॉर्म भरकर या तो परिवार के ज़रिए BLO को सौंप सकते हैं या वॉट्सऐप के माध्यम से भेज सकते हैं।
फॉर्म-6 क्या हैः फॉर्म 6 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए भरना पड़ता है। यह फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए है, जो पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं या जो अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ना चाहते हैं।
- फॉर्म-6 भरने में क्या-क्या जानकारी देनी होगी…
- आयु- आपकी आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- नागरिकता- आपको भारत का नागरिक होना चाहिए।
- पता- आपको अपना वर्तमान पता देना होगा।
- फोटो- आपको अपना पासपोर्ट आकार की फोटो देनी होगी।
- पहचान पत्र- आपको आयोग की ओर से तय पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज देना होगा।
- मतदाता सूची में नाम- यदि आपका नाम पहले से ही मतदाता सूची में है, इस बार कट गया है तो आपको उसका विवरण देना होगा।








