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एक परिवार के वोटर एक मतदान केंद्र में होंगे सूचीबद्ध

By Riya Kumari

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एक परिवार के वोटर एक मतदान केंद्र में होंगे सूचीबद्ध

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सोशल संवाद / रांची : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य शुद्ध, त्रुटिरहित और समावेशी मतदाता सूची तैयार करना है। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

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के. रवि कुमार रविवार को निर्वाचन सदन में रांची जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (एईआरओ), अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों और उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि एक परिवार या घर के सभी मतदाताओं का नाम एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में सूचीबद्ध होना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नजरी नक्शे का सही ढंग से सत्यापन करना संबंधित ईआरओ की जवाबदेही है। सभी ईआरओ नजरी नक्शे के साथ साथ गृह संख्या और नोशनल नंबर का भी सावधानी पूर्वक सत्यापन कर उन्हें सही ढंग से अंकित कराएं, ताकि एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग मतदान केंद्रों की मतदाता सूची में विभाजित न हों। इससे बीएलओ को भी अपने क्षेत्र के मतदाताओं और उनके घरों की पहचान करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने इस कार्य की नियमित निगरानी करते हुए पाई गई त्रुटियों को अविलंब दूर करने का निर्देश दिया।

दस्तावेज की नियमानुसार गहन जांच की जाए

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन, दावा-आपत्ति, नोटिस और उपलब्ध कराए गए दस्तावेज की नियमानुसार गहन जांच की जाए। मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकरण का निष्पादन तथ्यों एवं दस्तावेज के सत्यापन के बाद ही स्पष्ट और सकारण आदेश के माध्यम से किया जाए। सुनवाई के दौरान संबंधित मतदाताओं को अपना पक्ष व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना सुनिश्चित करें।

कार्यों के सही-सही निष्पादन के लिए दिए निर्देश

के. रवि कुमार ने कहा कि बीएलओ द्वारा किए गए कार्यों के सही-सही निष्पादन के लिए बीएलओ सुपरवाईजर की जवाबदेही होगी। यदि किसी बीएलओ द्वारा नजरी नक्शा, घरों के नोशनल नंबर देने में त्रुटि या किसी प्रकार के संशय है, तो इसके लिए उनके संबंधित बीएलओ सुपरवाईजर अपने अंतर्गत अंतर्गत बीएलओ के कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेंगे और इसे सहीं करेंगे। बीएलओ सुपरवाईजर अपने दायित्व में किसी प्रकार की शिथिलता दिखाते हैं, तो संबंधित ईआरओ उन पर कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को समर्पित करें।

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