सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दी अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक केजरिवल को दी है अंतरिम जमानत उन्हे 2 जून को सरेंडर करना होगा

केजरीवाल के वकील ने कहा था कि लोकसभा चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है

इसलिए चुनाव प्रचार करने के लिए उन्हें बेल मिलनी चाहिए

हालांकि इसका ईडी के वकील ने विरोध किया था

ED ने कहा था कि चुनाव का गलत फायदा उठाकर आरोपी इसी तरह जेल से निकाल निकलते रहेंगे

हालांकि इस कदम से आम आदमी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन में जश्न का माहौल है