पेसा कानून यानी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 को संसद ने पारित किया था.
इस कानून का मकसद अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मज़बूत बनाना है.
इस कानून के तहत, ग्रामसभा को ज़मीन हस्तांतरण समेत कई तरह के अधिकार दिए गए हैं
झारखंड और ओडिशा में अभी तक पेसा कानून लागू नहीं हुआ है. हालांकि, झारखंड ने सार्वजनिक परामर्श के लिए पेसा नियमों का मसौदा जारी किया है.
वे राज्य जहां पेसा कानून लागू है:
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना.
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