सोशल संवाद / डेस्क : कटे – फटे नोट मार्केट में चलते नहीं है। परंतु अगर ATM से ही फटे नोट निकले तो फिर क्या करे। क्या खराब या फटे नोटों को बदला जा सकता है या नहीं। आपको बता दे कटे-फटे नोट आसानी से बदले जा सकते हैं। हालांकि, नोट को बदलने के लिए भी RBI की अपनी कुछ गाइडलाइन्स है। चलिए जानते हैं कि वे क्या है।
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RBI के नियम के मुताबिक, ATM से कटे-फटे निकलते हैं तो बैंक बदलने से मना नहीं कर सकते हैं। बैंक में नोट बदलने के लिए आप फटे नोट को बैंक लेकर जाइए, जिस बैंक से आपका एटीएम लिंक्ड है। बैंक में आपको एप्लिकेशन लिखनी पड़ेगी, जिसमें पैसे निकालने की तारीख, समय और जिस एटीएम से निकाला उसका नाम मेंशन करना होगा। एप्लिकेशन के साथ आपको एटीएम से निकली स्लिप की काॅपी भी लगानी होती है। अगर स्लिप नहीं है, तो मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल देनी होगी। बैंक को सभी जानकारी देने पर आपको हाथों-हाथ नोट बदलकर दूसरे नोट दे दिए जाएंगे।
RBI के मुताबिक ATM से खराब या नकली नोट निकलने की जिम्मेदारी सिर्फ बैंक की होती है। उस एजेंसी की भी नहीं, जिसने नोट ATM में डाले होते हैं। नोट में कोई खराबी है, तो ये बैंक कर्मचारी द्वारा चेक की जानी चाहिए। अगर नोट पर सीरियल नंबर, गांधीजी का वॉटरमार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही है, तो बैंक को नोट बदलना ही होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार वह नोट ही खराब माना जाएगा जो नियमित इस्तेमाल होने की वजह से खराब हुआ है। अगर नोट पर दो टुकड़ें में हो गया है पर उस पर लिखी जरूरी जानकारी खराब या गायब नहीं हुई है तो ग्राहक आसानी से सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, आरबीआई ऑफिस में जाकर बदलवा सकते हैं। इन सभी जगह नोट एक्सचेंज के लिए उन्हें किसी प्रकार के फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी।