सोशल संवाद / रांची : वाणिज्य कर विभाग ने माइनिंग लीज पर आरसीएम के तहत 18 प्रतिशत की दर से हर हाल में जीएसटी वसूलने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि खनन कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिस पर 18 फीसदी जीएसटी लागू है। कई करदाता 5% या 12% की कम दर से टैक्स जमा कर रहे थे, जिसे रोकने को कदम उठाया है।
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तीन सितंबर को हुई समीक्षा बैठक में कर चोरी की आशंका वाले क्षेत्रों जैसे रियल एस्टेट, ज्वेलरी, सीमेंट, स्क्रैप ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में शत-प्रतिशत रिटर्न दाखिल कराने, फर्जी पंजीकरणों की जांच, स्क्रूटनी, अयोग्य आईटीसी और पेशा कर के शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया गया। विभाग ने जिला खनन अधिकारियों (डीएमओ) को खनन में शामिल करदाताओं का पूरा डाटा एकत्र कर दाखिल रिटर्न से सत्यापित करने का निर्देश दिया है।










