सोशल संवाद/जमशेदपुर : भाजपा नेता अभय सिंह के भाई निर्भय सिंह को अग्रिम जमानत झारखंड हाईकोर्ट ने दे दी है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। इस मामले में अभय सिंह ने भी हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है। उसपर सुनवाई की तिथि अबतक निर्धारित नहीं है।
मामला मानगो निवासी मोहम्मद सागिर से रंगदारी मांगने से जुड़ा है। इस संबंध में मोहम्मद सागिर के बयान पर मानगो थाना में भाजपा के नेता अभय सिंह के अलावा उनके भाई दिलीप सिंह और निर्भय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में निर्भय सिंह को जमानत मिली है।
बताया जाता है कि इस मामले में निर्भय सिंह और उनके बड़े भाई दिलीप सिंह ने ने कोर्ट में अग्रिम जमानत दायर की थी। निर्भय सिंह को जमानत मिलने के बाद अब दिलीप सिंह की जमानत पर भी सुनवाई होगी। वहीं, भाजपा नेता अभय सिंह की जमानत याचिका को लेकर अब तक लिस्टिंग में नाम नहीं आया है। इस वजह से मानी जा रही है कि अभी भाजपा नेता अभय सिंह को मामले में जमानत के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।