सोशल संवाद/डेस्क : मध्य प्रदेश राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन 17 नवंबर और मतगणना के दिन तीन दिसम्बर को सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दिन इन जिलों में विदेशी मदिरा, बीयर, देशी ताड़ी और भांग की दुकानें बंद रहेंगी।
आबकारी विभाग के अनुसार यदि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य या उप निर्वाचन में हो तो उस निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारों ओर आठ किलोमीटर क्षेत्र में स्थित विदेशी मदिरा, बीयर, देशी ताड़ी एवं भांग की समस्त लाइसेंस प्राप्त दुकानें और उनकी बिक्री के लिए स्वीकृत अन्य लाइसेंस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान बंद रहेंगे।
इस संबंध में शासन द्वारा संबंधित जिलों आगरा, इटावा, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र के जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि मादक वस्तुओं की बिक्री पर रोक से संबंधित कानून के अधीन मद्य निषेध दिवस घोषित करने के लिए संगत नियमावली एवं लाइसेंस शर्तों के अधीन कार्यवाही की जाए और अवैध मदिरा की तस्करी पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जाए।
मध्य प्रदेश में 2018 की तरह इस बार भी एक ही चरण में चुनाव होगा। 17 नवम्बर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना तीन दिसम्बर को होगी। 17 नवम्बर को 5 करोड़ 60 लाख 60 हजार 925 मतदाता अपना फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार इनमें से 2.88 करोड़ पुरुष और 2.72 करोड़ महिला मतदाता हैं। पहली बार मताधिकार का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 22.36 लाख है।