सोशल संवाद / जमशेदपुर : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 21 और 22 सितंबर को आयोजित होनेवाले झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए पूर्वी सिंहभूम में कुल 82 परीक्षा केंद्र निर्धारित किये गए हैं. उक्त परीक्षा सुबह 7 से शाम 5 बजे तक कुल तीन पालियों में आयोजित होगी. परीक्षा के कदाचारमुक्त संचालन के लिए जिला प्रशासन ने सिदगोड़ा टाउन हॉल में स्टैटिक दंडाधिकारी सह परीक्षा केन्द्र पर्यवेक्षक, पेट्रोलिंग दंडाधिकारी, उडऩदस्ता अधिकारी सहित परीक्षा के दौरान शांति एवं विधि व्यवस्था संधारण के साथ साथ निष्पक्ष, कदाचारमुक्त स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन हेतु प्रतिनियुक्त सभी अधिकारियों के साथ बैठक की.
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बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीडीसी सह कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन के पर्यवेक्षण कार्य के वरीय पदाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि सभी परीक्षा केन्दों तक समय से पूर्व परीक्षा से संबंधित सामग्री पहुंच जाएं, यह सुनिश्चत करें. परीक्षा केन्द्र से वज्रगृह तक सभी अधिकारी एवं कर्मी पूरी निष्पक्षता एवं आयोग का गाईडलाइन का पालन करें.
वर्जित रहेगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ऋषभ गर्ग ने कहा कि विधि व्यवस्था संधारण के साथ साथ निष्पक्ष, कदाचारमुक्त स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन कराना प्राथिमिकता है. किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग परीक्षा केन्द्र में वर्जित रहेगा. प्रत्येक परीक्षार्थी की समुचित जांच के बाद ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश दिया जाएगा.
परीक्षा संचालन की बारीकियां बताई
नोडल अधिकारी अजय कुमार साव (निदेशक, एनईपी) तथा विधि व्यवस्था के वरीय प्रभारी महेन्द्र कुमार (एसओआर) ने उपस्थित स्टैटिक दंडाधिकारी सह परीक्षा केन्द्र पर्यवेक्षक, पेट्रोलिंग दंडाधिकारी, उडऩदस्ता अधिकारियों को निष्पक्ष, कदाचारमुक्त स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन की सभी बारीकियों के बारे में जानकारी दी.
परीक्षा केन्द्रों के 100 मी. की परिधि में लागू रहेगी निषेधाज्ञा
धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी पारूल सिंह एवं घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी सचिदानंद महतो ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (सीजीएल) की परीक्षा के मद्देनजर 21 एवं 22 सितंबर को परीक्षा अवधि के दौरान सभी 82 परीक्षा केन्द्रों के अंदर एवं कैम्पस के बाहर 100 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, 5 से अधिक व्यक्ति को एक जगह जमा होना, भाषण देने, हथियार लेकर चलने, लाउड स्पीकर का प्रयोग, अनुचित साधनों का प्रयोग आदि पर प्रतिबंध लागू करने का आदेश दिया है.