बिना कारण बताए गिरफ्तार करना अवैध
पुलिस किसी भी नागरिक को कारण बताए बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती . गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में जल्द से जल्द (और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने या रिमांड से कम से कम 2 घंटे पहले) बताना अनिवार्य है