सोशल संवाद/डेस्क : झारखंड में नए राशन कार्ड और मौजूदा राशन कार्ड में बदलाव से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS) के तहत नए राशन कार्ड बनाने, सदस्यों के नाम जोड़ने-हटाने और अन्य संशोधनों के लिए नई प्रक्रिया लागू की है।

यह भी पढे : चीनी महंगी होने पर AIMIM का तंज- ‘जो पहले डायन थी, अब डार्लिंग बन गई
नए नियमों के तहत अब राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लाभुक को अपने घर की तस्वीर अपलोड करनी होगी।
राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी जरूरी
नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित डीलर के यहां ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। ई-केवाईसी सत्यापन पूरा होने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विभाग का कहना है कि इससे अपात्र लोगों को राशन कार्ड का लाभ लेने से रोकने और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।
नए राशन कार्ड के लिए क्या हैं पात्रता की शर्तें?
आवेदक को स्वघोषणा करनी होगी कि परिवार का कोई सदस्य आयकर, सेवा कर, व्यावसायिक कर या GST नहीं देता है। इसके अलावा परिवार के पास:
- 5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन नहीं होनी चाहिए।
- 10 एकड़ से अधिक असिंचित जमीन नहीं होनी चाहिए।
- चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
- तीन या उससे अधिक कमरों का पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- ₹5 लाख या इससे अधिक कीमत का मशीनचालित कृषि उपकरण नहीं होना चाहिए।
विभाग ने हाल में अपात्र लाभुकों के राशन कार्डों की जांच कर कई कार्ड रद्द भी किए हैं। (Live Hindustan)
जिलावार सीमा और वेटिंग लिस्ट के आधार पर होगा काम
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के तहत नए राशन कार्ड और नए सदस्यों के नाम जोड़ने के आवेदनों पर अब जिलावार निर्धारित सीमा और प्रतीक्षा सूची में आवेदक की स्थिति के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (BSO) स्तर पर लंबित UID सुधार और अन्य परिवर्तन संबंधी अनुरोधों के लिए भी ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए अलग-अलग दस्तावेज
नए नियमों के तहत परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने की स्थिति के आधार पर अलग दस्तावेज देना होगा।
जन्म के आधार पर नाम जोड़ने पर: जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
विवाह के बाद नाम जोड़ने पर: पुराने राशन कार्ड से सदस्य का नाम हटाए जाने की स्वीकृति का दस्तावेज देना होगा।
गोद लिए गए सदस्य का नाम जोड़ने पर: दत्तक ग्रहण प्रमाण पत्र जरूरी होगा।
स्थानांतरित या परिवार से अलग सदस्य के मामले में: पिछले राशन कार्ड से नाम हटाए जाने का प्रमाण देना होगा।
राशन कार्ड सरेंडर करने का नियम भी बदला
राशन कार्ड को रद्द या सरेंडर करने की प्रक्रिया अब परिवार के मुखिया की सहमति से पूरी होगी। इसके लिए UID आधारित OTP सत्यापन भी जरूरी किया गया है।
Jharkhand Ration Card New Rules: लाभुक इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप झारखंड में नया राशन कार्ड बनवाने या पुराने कार्ड में किसी सदस्य का नाम जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आवेदन से पहले ई-केवाईसी पूरा कर लें और संबंधित दस्तावेज तैयार रखें। नए नियमों के तहत घर की तस्वीर और अलग-अलग तरह के संशोधन के लिए जरूरी प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही आवेदन पर आगे की कार्रवाई होगी।









