सोशल संवाद/डेस्क : टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फर्जी और अनचाही कमर्शियल कॉल रोकने के लिए आज नए नियमों लागू किए हैं। इनके तहत रोबोकॉल्स, ऑटोमेटेड कॉल्स और AI-आधारित स्पैम पहचान को रेगुलेटरी दायरे में लाया गया है।
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अगर किसी स्पैमर के 5 या उससे ज्यादा नंबर 10 दिन में पहचाने जाते हैं, तो उनका टेलीकॉम कनेक्शन काटा जा सकता है और 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा ऑटोमेटेड कॉल्स पर 5 पैसे प्रति मिनट का चार्ज भी लगेगा।
नियम-1: 10 दिन में 5 नंबर संदिग्ध मिलने पर कनेक्शन कटेगा
टेलीकॉम कंपनियां अब स्पैम कॉल्स/मैसेज भेजने वाले नंबरों की पहचान करेंगी।
10 दिन में एक ही व्यक्ति या कंपनी के 5 नंबर संदिग्ध मिले, तो जांच शुरू होगी।
जांच में री-केवाईसी होगा, आउटगोइंग कॉल बंद होंगी और बार-बार गलती करने पर सिम हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी।
नियम-2: कंप्यूटर और रोबोट से आने वाली फर्जी कॉल्स पर रोक
ऑटोमैटिक, रोबोकॉल्स और रिकॉर्डेड आवाज वाली कॉल्स को अब ट्राई के कड़े नियमों के दायरे में लाया गया है।
ऐसी कॉल्स करने वाली कंपनियों को पहले ही टेलीकॉम ऑपरेटर को बताना होगा कि वे किस नंबर का इस्तेमाल करेंगी।
बिना जानकारी दिए की गई किसी भी ऑटोमैटिक कॉल को स्पैम मानकर ब्लॉक कर दिया जाएगा।
नियम-3: बिना इजाजत वाली कॉल्स पर 5 पैसे/मिनट की पेनल्टी
कंपनियों को फर्जी या बिना बताए की गई ऑटोमैटिक कॉल्स पर 5 पैसे प्रति मिनट का जुर्माना देना होगा।
140/160 जैसे आधिकारिक कमर्शियल नंबरों या सरकार से मान्यता प्राप्त कॉल्स को इस पेनल्टी से छूट मिलेगी।
नियम-4: तीन शिकायत और AI की मदद से तुरंत एक्शन
स्पैम कॉल्स पर तेजी से कार्रवाई के लिए यूजर्स की शिकायतों को AI से जोड़ा गया है।
पहले किसी नंबर पर एक्शन लेने के लिए 10 दिन में 5 शिकायतों की जरूरत होती थी।
अब अगर AI किसी नंबर को संदिग्ध बताता है, तो सिर्फ 3 शिकायतें मिलते ही उस पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
नियम-5: शिकायत के समाधान से असंतुष्ट होने पर 15 दिन में करें अपील
अगर आप स्पैम कॉल की शिकायत के निपटारे से संतुष्ट नहीं हैं, तो 15 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं।
अपील करने के लिए TRAI DND एप, कंपनी के पोर्टल, या 1909 पर कॉल/SMS की सुविधा मिलेगी।










