सोशल संवाद/डेस्क : ऑनलाइन किराना और ई-कॉमर्स मंचों पर सामान बेचने वाली कंपनियों के लिए खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई नए नियम लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत ग्राहकों को ऑनलाइन ऑर्डर देने से पहले ही उत्पाद की निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि (एक्सपायरी डेट) जैसी महत्वपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। यह व्यवस्था कंपनियों को करनी होगी।
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एफएसएसएआई के मुताबिक, इस संबंध में ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स कंपनियों और अन्य ऑनलाइन मंचों के साथ विचार-विमर्श किया जा चुका है। वर्तमान में कई ऑनलाइन मंच उत्पाद की कुल उपयोग अवधि ((बेस्ट बिफोर/यूज बाय) तो बताते हैं, लेकिन ग्राहक को ऑर्डर देने से पहले यह जानकारी नहीं मिलती कि संबंधित पैकेट कब बनाया गया था, उसकी वास्तविक समाप्ति तिथि क्या है और वह किस बैच का उत्पाद है।
इससे ग्राहक के लिए खरीदारी से पहले उत्पाद की गुणवत्ता और शेष उपयोग अवधि का आकलन करना मुश्किल होता है। एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजित पुनहानी ने कहा कि नियामक ई-कॉमर्स क्षेत्र को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए नियम कड़े करने की दिशा में काम कर रहा है।
कंपनियों की जवाबदेही भ्रामक दावों पर भी तय
एफएसएसएआई ऑनलाइन मंच पर निर्माताओं की ओर से किए जाने वाले भ्रामक दावों को लेकर भी कंपनियों की जवाबदेही तय करने पर विचार कर रहा है। अभी कई मामलों में प्लेटफॉर्म यह तर्क देते हैं कि वे केवल विक्रेता और ग्राहक के बीच बाजार उपलब्ध कराने का काम करते हैं। हालांकि, नियामक अब प्लेटफॉर्म की भूमिका और जिम्मेदारी को अधिक स्पष्ट करना चाहता है। खासकर खाद्य उत्पादों की गलत जानकारी, गलत दावे और प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री को लेकर निगरानी बढ़ाई जा रही है।











