Indigo Flight Incident: दिल्ली-पुणे फ्लाइट में इमरजेंसी एग्जिट से छेड़छाड़, यात्री पर केस

By Tamishree Mukherjee

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Indigo Flight Incident

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सोशल संवाद / डेस्क : दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो की फ्लाइट में एक यात्री की कथित हरकत से विमान में सवार लोगों के बीच घबराहट फैल गई। आरोप है कि यात्री ने विमान के इमरजेंसी एग्जिट डोर के लीवर के कवर से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इस दौरान विमान का सेंसर सक्रिय हो गया और क्रू मेंबर्स को अलर्ट मिल गया। घटना के बाद पुणे एयरपोर्ट पुलिस ने यात्री के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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उड़ान के दौरान इमरजेंसी एग्जिट से छेड़छाड़ का आरोप

पुलिस के अनुसार, यह घटना 2 नवंबर को इंडिगो की फ्लाइट 6E-6884 में हुई। विमान ने दिल्ली से पुणे के लिए उड़ान भरी थी। इसी दौरान इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे यात्री गौरव सत्येंद्र रौतेला ने कथित तौर पर इमरजेंसी एग्जिट डोर के लीवर का कवर हटाने की कोशिश की।

बताया गया कि कवर के साथ छेड़छाड़ होते ही विमान के सेंसर सक्रिय हो गए और कॉकपिट तथा केबिन क्रू को अलर्ट मिल गया। इसके बाद पायलट और केबिन क्रू के सदस्य मौके पर पहुंचे और यात्री को ऐसा करने से रोक दिया।

जिज्ञासा में कवर छूने की बात कही

पूछताछ के दौरान यात्री ने पुलिस को बताया कि उसने केवल जिज्ञासावश कवर को छुआ था। उसे जानकारी नहीं थी कि यह इमरजेंसी एग्जिट के मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है। पुलिस के मुताबिक, यात्री की इस हरकत से विमान में सवार अन्य लोगों के बीच घबराहट फैल गई। भले ही यात्री ने इसे अनजाने में किया हो, लेकिन विमान में सुरक्षा से जुड़ी ऐसी गतिविधि गंभीर मानी जाती है।

सुरक्षित पुणे पहुंचा विमान, यात्री पुलिस को सौंपा गया

घटना के बावजूद विमान ने अपनी यात्रा जारी रखी और सुबह करीब 2:30 बजे पुणे एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कर गया। इसके बाद इंडिगो के सिक्योरिटी विभाग के एक वरिष्ठ मैनेजर ने पुणे एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

एयरलाइन ने यात्री को अनियंत्रित व्यवहार करने वाला यात्री (Unruly Passenger) घोषित किया और निर्धारित प्रक्रिया के तहत अधिकारियों को सौंप दिया।

BNS की धारा 125 के तहत मामला दर्ज

पुणे एयरपोर्ट पुलिस ने गौरव सत्येंद्र रौतेला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया है। यह धारा ऐसे कृत्यों से संबंधित है, जिनसे दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। जांच अधिकारी अशोक शिरसाट के अनुसार, यात्री को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(3) के तहत नोटिस दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

विमान में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पड़ सकता है भारी

हवाई यात्रा के दौरान इमरजेंसी एग्जिट और उससे जुड़े उपकरणों के साथ छेड़छाड़ गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना जाता है। यात्रियों को उड़ान से पहले दिए जाने वाले सुरक्षा निर्देशों का पालन करना जरूरी होता है। इस घटना ने एक बार फिर विमान में सुरक्षा नियमों के पालन और यात्रियों की जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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