सोशल संवाद / रांची : झारखंड में राशन कार्ड से जुड़े आवेदनों की स्वीकृति के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संबंधित आवेदन स्वीकृत किया जाएगा।
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ई-केवाईसी की सुविधा राज्य के राशन डीलरों के पास उपलब्ध ई-पॉस मशीन में दे दी गई है। इससे लाभुकों को अलग से किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे अपने क्षेत्र में ही यह काम निपटा सकेंगे। जिन आवेदकों ने नया राशन कार्ड बनवाने या मौजूदा कार्ड में नए सदस्य
जोड़ने के लिए आवेदन किया है और जिनका आवेदन लंबित है, उन्हें भी पहले ई-केवाईसी कराना होगा। ऐसे आवेदक को अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर ई-पॉस मशीन के माध्यम से अपनी पंजीकरण संख्या की मदद से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरा करना होगा।
विभाग ने साफ किया है किई-केवाईसी के आवेदन पर आगे की कार्रवाई होगी और स्वीकृति दी जाएगी। बता दें कि राज्य में बड़ी संख्या में परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ता अनाज लेते हैं। विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से पात्र लाभुकों की सही पहचान सुनिश्चित होगी और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।










