सोशल संवाद /डेस्क : उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को चक्रधरपुर के विभिन्न बाजारों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान बिना लाइसेंस संचालित तीन खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सुधारात्मक कदम उठाने के लिए नोटिस जारी किया गया।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत चलाए गए इस अभियान के दौरान इतवारी बाजार, तम्बाकूपट्टी, बांटा रोड और पवन चौक स्थित थोक एवं खुदरा खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। निरीक्षण में अधिकारियों ने पैकेटबंद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ-सफाई, सुरक्षित भंडारण व्यवस्था, खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण, उत्पादों की एक्सपायरी तिथि और लेबलिंग से जुड़े नियमों की बारीकी से जांच की।
जांच के दौरान यह भी देखा गया कि दुकानदार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। अधिकारियों ने सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया कि वे अपने प्रतिष्ठान में खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण-पत्र को प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करें और ग्राहकों को केवल सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही उपलब्ध कराएं।
निरीक्षण के दौरान तीन प्रतिष्ठानों में खाद्य लाइसेंस नहीं मिला और परिसर में गंदगी भी पाई गई। इस पर संबंधित कारोबारियों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया गया। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय के भीतर आवश्यक सुधार नहीं किए गए, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस विशेष अभियान में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी धनेश्वर हेम्ब्रम, दीपक कुमार सिंह और अनुपा प्रीति बाड़ा मौजूद रहे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों से नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में इस तरह के निरीक्षण अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे, ताकि लोगों को सुरक्षित और मानक के अनुरूप खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।









