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चेक बाउंस केस: मुकेश प्रसाद सिंह को ₹3.9 लाख जुर्माना और 6 माह की जेल की सजा

By Riya Kumari

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Check bounce case: Mukesh Prasad Singh fined ₹3.9 lakh and sentenced to 6 months imprisonment

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सोशल संवाद / जमशेदपुर : माननीय न्यायालय अर्चना मिश्रा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय के द्वारा डिमना मांगो वसुंधरा स्टेट निवासी मुकेश प्रसाद सिंह को दोषी पाते हुए चेक बाउंस के मामले में रुपया 390000 एवं 6 महीना का साधारण कारावास की सजा सुनाई इनके विरुद्ध गंगा टेंट हाउस कदम निवासी के प्रोपराइटर विनीत धीमान के द्वारा न्यायालय में 22 10 2022 को मुकदमा धारा 138 न एक्ट के तहत दर्ज कराया गया था इनके विरुद्ध aarop है ।

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कि मार्च 2022 में अपने पुत्र एवं पुत्री के विवाह में टेंट से लेकर खाना पीना का प्रबंध करने के लिए गंगा टेंट हाउस को कल 13 लाख 25000 में काम करने को दिए थे गंगा टेंट हाउस के द्वारा पूरा काम करने के बाद अभियुक्त मुकेश प्रसाद सिंह के द्वारा मात्र 925000  पेमेंट किया गया एवं बकाया राशि के लिए 3 लाख का चेक दिया गया । शिकायतकर्ता के द्वारा चेक भुगतान के लिए अपने बैंक में डालने पर चेक बाउंस हो गया शिकायतकर्ता के तरफ से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू पंकज कुमार सिं हां एवं बबीता  जैन न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा ।

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