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कोर्ट बोला-क्या कोलकाता रेप-मर्डर के आरोपी को जमानत दे दें:सरकारी वकील 40 मिनट लेट पहुंचे, जज नाराज; CBI के जांच अधिकारी भी नदारद

By Tamishree Mukherjee

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सोशल संवाद /डेस्क : कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने शुक्रवार (6 सितंबर) को आरजी कर रेप-मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय की जमानत याचिका खारिज कर दी। उसे 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा। संजय पर ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर का आरोप है। उसे 9 अगस्त को घटना वाले दिन की गिरफ्तार किया गया था।

कोर्ट में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पामेला गुप्ता ने सुनवाई की। संजय का केस कविता सरकार लड़ रही हैं। एडवोकेट दीपक पोरिया बंगाल सरकार की तरफ से हैं। सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट गुप्ता ने कहा- क्या मुझे कोलकाता रेप-मर्डर के आरोपी को जमानत देनी चाहिए।

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दरअसल, ​​​​​​शुक्रवार शाम 4.20 पर कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। संजय की वकील कविता ने दलीलें दी। लेकिन सरकारी वकील दीपक पोरिया कोर्ट नहीं पहुंचे। जज को बताया कि वे देरी से आएंगे। कोर्ट ने करीब करीब 40 मिनट तक दीपक का इंतजार किया।

मजिस्ट्रेट पामेला गुप्ता ने नाराजगी जताई और कहा कि CBI का ये रवैया सुस्त और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनवाई के दौरान CBI के जांच अधिकारी भी कोर्ट में गैरहाजिर रहे।

TMC ने BJP और CBI पर हमला बोला सियालदाह कोर्ट की घटना पर TMC ने बीजेपी और CBI पर निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि न्याय को नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच को कोलकाता पुलिस से CBI को सौंपा था।

TMC की नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, “अदालत नाराज हो गई, इंतजार करती रही, फिर भी कोई नहीं आया। हम पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ। विपक्ष इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है?

CBI को जांच का जिम्मा संभाले 24 दिन और 570 घंटे से अधिक समय हो गया है, नतीजा क्या रहा? पूरा देश पूछ रहा है। इससे पता चलता है कि सीबीआई मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। “

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