सोशल संवाद / रांची : झारखंड की राजधानी रांची से सामने आए छह साल पुराने दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। रातू थाना क्षेत्र में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के दोषी नेसार अंसारी को पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने 10 अगस्त 2026 को आरोपी को दोषी करार दिया था।
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2020 में हुई थी मासूम बच्ची की हत्या
यह मामला वर्ष 2020 का है और रातू थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अभियोजन के अनुसार, नेसार अंसारी ने सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को छिपाने के लिए उसे बोरे में बंद कर पास के एक खेत में फेंक दिया गया था। खेत में बोरे से बच्ची का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।
अदालत ने ठोस साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। 10 अगस्त को दोषसिद्धि के बाद अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। आरोपी घटना के बाद से लगातार न्यायिक हिरासत में था।
शव बोरे में बंद कर खेत में फेंका था
अभियोजन के मुताबिक, घटना के बाद आरोपी ने साक्ष्य छिपाने की कोशिश की। बच्ची के शव को बोरे में बंद करके खेत में फेंक दिया गया था। शव मिलने की खबर के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया था। तत्कालीन ग्रामीण एसपी और डीआईजी नौशाद आलम बच्ची के जनाजे में भी शामिल हुए थे।
छह साल बाद आया फैसला
इस मामले में करीब छह साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। पोक्सो मामलों में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को गंभीरता से लिया जाता है। रांची की अदालत का यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ जघन्य अपराधों के मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
क्या है मामला?
- मामला: वर्ष 2020
- थाना: रातू थाना, रांची
- पीड़िता: 7 साल की बच्ची
- आरोपी: नेसार अंसारी
- अपराध: दुष्कर्म और हत्या
- अदालत: पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश की अदालत
- दोषी करार: 10 अगस्त 2026
- सजा: मृत्युदंड
अदालत के इस फैसले के बाद अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत मृत्युदंड के आदेश की पुष्टि सहित निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।









