सोशल संवाद /डेस्क: शराब नीति केस में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को करीब ढाई घंटे तक चली चली बहस के बाद कोर्ट ने कहा- जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को करेंगे।
CBI द्वारा केजरीवाल को अरेस्ट करने के खिलाफ जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आतंकवादी नहीं।
सिंघवी ने कोर्ट में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र किया। उन्होंने कहा- हाल ही में इमरान खान को रिहा किया गया था, लेकिन उन्हें दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता।
न्यूज वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक CBI के वकील- डीपी सिंह ने कहा- जांच को रोकने की कोशिश हुई थी। पंजाब सरकार के कई अधिकारियों से पूछताछ की परमिशन नहीं मिली।
ED केस में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े ED केस में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा- केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं। इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं।
जस्टिस खन्ना ने कहा- हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है।
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