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दिल्ली के स्कूल मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे:स्कूलों में फीस रेगुलेट करने के लिए बिल पास, जल्द बनेगी कमेटी

By Riya Kumari

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Delhi schools will not be able to charge arbitrary fees

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सोशल संवाद/डेस्क : दिल्ली सरकार ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में फीस रेगुलेट करने के लिए मंगलवार को बिल पास कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया है।मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन बिल 2025’ पास करके अहम और एतिहासिल फैसला लिया है। स्कूलों में मनमानी फीस वसूले जाने का मुद्दा हाल ही में उठा था। स्कूलों के फीस बढ़ाने को लेकर बहुत से पेरेंट्स परेशान थे और उन्होंने इसे लेकर शिकायतें भी की थी।

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मनमानी फीस को रोकने के लिए थ्री टायर कमेटी बनेगी

रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार स्कूलों में मनमानी फीस वसूले जाने को लेकर कुछ नहीं कर रही थीं। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर कोई गाइडलाइंस तक जारी नहीं की थी।

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि बिल के अनुसार राज्य में बढ़ती फीस को रेगुलेट करने के लिए एक थ्री टायर कमेटी बनाई जाएगी।

नर्सरी में एडमिशन फीस डेढ़ लाख

एक स्कूल की नर्सरी क्लास की फीस की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि इसमें स्कूल का नाम छिपाया गया है, लेकिन इसमें जो फीस लिखी है, वह चौंकाने वाली है। 

इसमें एडमिशन फीस के आगे लिखा है- 55,638 रुपए, कॉशन मनी 30,019 रुपए, एनुअल चार्ज- 28, 314 रुपए, डेवलपमेंट फीस- 13, 948 रुपए, ट्यूशन फीस- 23,737 रुपए और पेरेंट ओरिएंटेशन चार्ज- 8,400 रुपए।

ओरिएंटेशन वह खर्च है, जिसमें स्कूल, बच्चे के पेरेंट्स से बच्चे के बारे में बातचीत करता है। पेरेंट्स का आरोप है कि यह गैरकानूनी फीस है, इसकी 20% रकम यानी करीब 1600 रुपए भी एक बार की डॉक्टर की फीस तक नहीं होती।

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