सोशल संवाद / रांची : रांची विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों को दो साल से मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार को अगले सप्ताह तक हाईकोर्ट में 1.50 करोड़ रुपये जमा करनेकानिर्देश दिया है।

अदालत ने कहा है कि सरकार प्रार्थियों से सेवाएं ले रही है, लेकिन उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं कर रही है। अरविंद प्रसाद एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता
अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रार्थियों के पक्ष में पहले ही मानदेय भुगतान को लेकर आदेश जारी किया जा चुका है। बावजूद मासिक पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसे देखते हुए अदालत ने अंतरिम व्यवस्था के तहत राज्य सरकार को 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया।









