नीमडीह के अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय के पास उत्पाद विभाग की छापेमारी, अवैध महुआ शराब की शिकायत नहीं मिली सही

By Riya Kumari

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नीमडीह के अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय के पास उत्पाद विभाग की छापेमारी, अवैध महुआ शराब की शिकायत नहीं मिली सही

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सोशल संवाद / सरायकेला-खरसावाँ : सरायकेला-खरसावाँ जिला प्रशासन को नीमडीह स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप अवैध महुआ शराब के निर्माण एवं बिक्री की शिकायत मिलने के बाद शनिवार को उत्पाद विभाग ने संबंधित क्षेत्र में सघन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। जांच के दौरान विद्यालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में अवैध महुआ शराब या अन्य किसी मादक पदार्थ के निर्माण, भंडारण अथवा बिक्री की पुष्टि नहीं हुई।

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उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी के निर्देश पर उत्पाद अवर निरीक्षक नीरज कुमार के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। टीम ने विद्यालय परिसर के साथ-साथ आसपास के इलाकों की गहन तलाशी ली, लेकिन कहीं भी अवैध महुआ शराब या अन्य प्रतिबंधित मादक पदार्थ नहीं मिला।

स्थानीय लोगों से भी ली गई जानकारी

छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने स्थानीय ग्रामीणों और आसपास के नागरिकों से बातचीत कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में महुआ शराब का निर्माण या बिक्री नहीं होती है। हालांकि, उन्होंने यह जानकारी दी कि कुछ स्थानीय महिलाएं कभी-कभी पारंपरिक किण्वित पेय हड़िया की बिक्री करती हैं।

उत्पाद विभाग ने लोगों को किया जागरूक

अभियान के दौरान उत्पाद अवर निरीक्षक नीरज कुमार ने स्थानीय लोगों को झारखंड उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यालय परिसर या उसके आसपास किसी भी प्रकार की अवैध शराब, महुआ शराब, हड़िया अथवा अन्य मादक पदार्थों का अवैध निर्माण, भंडारण और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ झारखंड उत्पाद अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई का भरोसा

जिला प्रशासन ने कहा कि अवैध शराब और मादक पदार्थों से जुड़ी प्राप्त शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए लगातार छापेमारी और सत्यापन अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि विद्यालयों या सार्वजनिक स्थलों के आसपास अवैध शराब अथवा अन्य मादक पदार्थों के निर्माण, भंडारण या बिक्री की कोई जानकारी मिले, तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन या उत्पाद विभाग को दें, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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