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20 साल बाद भी रिहाई नहीं, फहीम खान केस में हाई कोर्ट सख्त, सरकार से जवाब तलब

By Aditi Pandey

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Faheem Khan case 20 years on no release

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सोशल संवाद/डेस्क: Jharkhand High Court में जस्टिस ए.के. चौधरी की अदालत में धनबाद के वासेपुर से जुड़े चर्चित अपराधी Faheem Khan की रिहाई को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार के गृह सचिव और जेल आईजी समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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दरअसल, इससे पहले हाई कोर्ट ने सजा पुनरीक्षण बोर्ड को फहीम खान के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था। लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके बाद अवमानना याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता के अनुसार, फहीम खान को एक मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली थी और वह 20 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं।

इससे पहले भी उन्होंने सजा पुनरीक्षण बोर्ड के समक्ष रिहाई के लिए आवेदन किया था, जिसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि वह गैंगस्टर है और उसके बाहर आने से कानून-व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसके कुछ वर्षों बाद दोबारा आवेदन दिए जाने के बावजूद उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया।

ऐसे में कोर्ट ने पहले ही सरकार को इस पर निर्णय लेने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश के पालन में देरी के कारण अब यह मामला अवमानना तक पहुंच गया है। फिलहाल, हाई कोर्ट की सख्ती के बाद अब सरकार के जवाब पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, जिससे इस मामले में आगे की कार्रवाई तय होगी।

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