सोशल संवाद / डेस्क : झारखंड के देवघर, जामताड़ा और साहेबगंज में साइबर क्राइम की घटना की रोकथाम को लेकर मनोज राय ने एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसकी सुनवाई बुधवार को कोर्ट में हुई. इस मामले में प्रतिवादी रिजर्व बैंक आफ इंडिया की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया. जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार और आरबीआई को निर्देश दिया कि एक माह के अंदर कोर्ट के समक्ष साइबर रोकने को लेकर प्रपोजल लेकर आए. इसके बाद कोर्ट उचित आदेश पारित करेगी. इससे पहले आरबीआई ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि वह राज्य सरकार को साइबर फ्राड रोकने को लेकर दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकती है. आरबीआई का मोबाइल बैंकिंग फ्राड से संबंधित नियम रेगुलेशन एवं दिशा-निर्देश कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि साइबर फ्राड की घटनाएं रुक नहीं पा रहे है, ऐसे में साइबर फ्राड को लेकर एक ठोस कदम उठाने की जरुरत है. इस मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी.पूर्व की सुनवाई में प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया गया था कि झारखंड के देवघर, जामताड़ा और साहिबगंज में साइबर अपराधी सक्रिय हैं. इनके द्वारा बड़े पैमाने पर झारखंड से साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दिया जाता है. साइबर अपराधी झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते हैं. पुलिस का साइबर सेल है लेकिन यह खास एक्टिव नहीं है. ऐसे में साइबर अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है, इन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है