सोशल संवाद / डेस्क : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरकार झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है. भूमि घोटाले मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी की ओर से गिरफ्तार किया गया था. वे कई महीनों से जमानत के लिए प्रयास कर रहे थे. अब झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने शुक्रवार यानि 28 जून को जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को जमानत दे दी.
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आपको बता दे मनी लाउंडरिंग केस में गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में जमानत की अर्जी दी, लेकिन बार-बार उनकी जमानत अर्जी खारिज हो जा रही थी. अब आखिरकार हेमंत सोरेन को 50 हजार रुपए के 2 मुचलके पर जमानत दी गई है.
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झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर 13 जून को आखिरी बार सुनवाई हुई थी. उस दिन झामुमो नेता के वकील कपिल सिब्बल ने अपने मुवक्किल को जमानत देने की पैरवी कोर्ट में की थी. उनकी दलीलों का ईडी के वकील एसवी राजू ने विरोध किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को सुबह डबल बेंच की सुनवाई के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की सिंगल बेंच ने अपना आदेश सुना दिया. अब हेमंत सोरेन बेल बॉन्ड भरने के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे.
हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद झामुमो के साथ-साथ कांग्रेस नेता भी प्रसन्न हैं. अब झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन की एंट्री से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.