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वकील मनोज टंडन का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

By Riya Kumari

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वकील मनोज टंडन का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

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सोशल संवाद / डेस्क : रांची से जुड़े चर्चित सड़क दुर्घटना मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता मनोज टंडन को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है और मामले में आगे की कार्रवाई पर अंतरिम स्थगन दे दिया है।

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यह मामला फरवरी 2026 में रांची के डोरंडा क्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। घटना के दौरान मनोज टंडन की कार और एक मोटरसाइकिल के बीच हल्की टक्कर हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और पुलिस में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गईं।

मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने कहा कि एक ही घटना से जुड़े मामलों की जांच एक ही जांच अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पूरे मामले की स्थिति की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्ता के साथ किसी प्रकार की अनुचित कार्रवाई न हो। साथ ही राज्य सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब भी मांगा गया है। फिलहाल अदालत के इस आदेश से मनोज टंडन को अंतरिम राहत मिली है और मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी, जिसमें आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी।

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