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अगर सेविंग अकाउंट में है इतना नगद राशि जमा तो देना होगा 60% तक टैक्स

By Annu kumari

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सोशल संवाद/ डेस्क: आयकर विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अगर एक तय सीमा से अधिक कैश जमा किया जाता है तो उस पर भारी टैक्स देना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में 60% तक टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% सेस मिलाकर कुल 78% तक का टैक्स लगाया जा सकता है। यह नियम देशभर के करोड़ों बैंक खाताधारकों के लिए लागू किया गया है।

भारत में ज्यादातर आम लोग सेविंग अकाउंट का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा नगद जमा करना सुरक्षित है। अगर एक वित्तीय वर्ष में आप लिमिट से ज्यादा राशि जमा करते हैं तो आयकर विभाग के अनुसार यह अघोषित आय मानी जा सकती है। ऐसे मामलों में विभाग भारी टैक्स लगा सकता है जो सीधे आपके खाते से काटा जा सकता है।

अगर आप एक बार में ₹2.5 लाख से ज्यादा नगद जमा करते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड देना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर पूरे साल में जमा की गई नगद राशि ₹12 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आयकर विभाग को उसका स्रोत बताना जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जमा की गई राशि पर 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% सेस मिलाकर कुल 78% तक कर वसूला जा सकता है।

सेविंग अकाउंट में ₹12 लाख से अधिक नगद जमा करने पर यदि आप उसका स्रोत नहीं बता पाते हैं, तो आयकर विभाग उस रकम को अघोषित आय मानता है। अगर आय का प्रमाण नहीं दिया गया या वह आय रिटर्न में घोषित नहीं की गई तो विभाग उस रकम पर तुरंत टैक्स लगा सकता है। ऐसे में बिना जानकारी के बड़ी रकम जमा करना जोखिम भरा हो सकता है।

अगर आप कोई वैध स्रोत नहीं दे पाते हैं या उस रकम की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दी गई है तो विभाग उसे अवैध मानकर टैक्स के साथ-साथ जुर्माना भी लगा सकता है। ऐसे मामलों में टैक्स के प्रकार और दरें पहले से तय होती हैं जिन्हें विभाग लागू करता है और वसूली सीधे बैंक खाते से की जा सकती है।

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