₹8.60 लाख के चेक बाउंस मामले में जमशेदपुर कोर्ट का फैसला: आरोपी रोहित अग्रवाल व राहुल अग्रवाल दोषी करार

By Tamishree Mukherjee

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Jamshedpur court verdict in ₹8.60 lakh cheque bounce case

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​सोशल संवाद / जमशेदपुर: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) पूजा कुमारी लाल की अदालत ने धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस) से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपी भाइयों—रोहित अग्रवाल और राहुल अग्रवाल को दोषी (Convicted) करार दिया है।

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मामले का संक्षिप्त विवरण:

  • दोषी (अभियुक्त): रोहित अग्रवाल एवं राहुल अग्रवाल (पिता: राजेश अग्रवाल)
  • ​निवासी: इमली चौक, आदित्यपुर (नियर दुर्गा मंदिर)
  • ​शिकायतकर्ता: नमिता कुमारी एवं कृष्ण कुमार
  • ​शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता: अधिवक्ता राकेश कुमार प्रसाद एवं अधिवक्ता सृष्टि debuka
  • ​कुल विवादित राशि: ₹9,60,000 (नौ लाख साठ हजार रुपये)
  • ​केस संख्या: 4012/23 एवं 4016/23 (धारा 138, NI Act)
  • ​संबंधित अदालत: पूजा कुमारी लाल, जेएम फर्स्ट क्लास (JMFC), जमशेदपुर
  • ​मामला दर्ज तिथि: 14 अप्रैल 2023
  • ​फैसले की तिथि: 11 सितंबर 2026

मुख्य बिंदु एवं घटनाक्रम:

शिकायतकर्ता नमिता कुमारी और कृष्ण कुमार से आरोपी रोहित अग्रवाल और राहुल अग्रवाल ने कुल ₹9,60,000 लिए थे। भुगतान के एवज में दिए गए चेक बैंक में बाउंस होने के बाद पीड़ितों ने 14 अप्रैल 2023 को जमशेदपुर कोर्ट में मामला दर्ज कराया था।

मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष की तरफ से अधिवक्ता राकेश कुमार प्रसाद एवं अधिवक्ता सृष्टि देवका ने मजबूती से पक्ष रखा और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी पक्ष की हार तय की और दोनों आरोपी भाइयों को दोषी ठहराया।

अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्तता:

पीड़ितों के अनुसार, दोनों आरोपियों के खिलाफ सरायकेला, कोलकाता सहित अन्य स्थानों पर भी साइबर फ्रॉड एवं चेक बाउंस के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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