Jharkhand High Court: 40 साल से प्रधान पद पर काबिज सुल्तान मियां को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, जानें पूरा मामला

By Riya Kumari

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Jharkhand High Court: 40 साल से प्रधान पद पर काबिज सुल्तान मियां को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, जानें पूरा मामला

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सोशल संवाद / डेस्क : Jharkhand High Court ने करीब 40 साल से प्रधान पद पर बने हुए सुल्तान मियां को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके प्रधान पद पर बने रहने को लेकर जारी विवाद में राहत देते हुए उन्हें पद पर बनाए रखने का रास्ता साफ कर दिया है। मामला वर्ष 2018 में आयुक्त की ओर से दिए गए आदेश से जुड़ा था।

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40 साल से प्रधान पद पर हैं सुल्तान मियां

सुल्तान मियां लंबे समय से प्रधान पद पर बने हुए हैं। उनके प्रधान पद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के बीच वर्ष 2018 में आयुक्त की ओर से उनके खिलाफ आदेश जारी किया गया था।

इसके बाद मामला न्यायिक प्रक्रिया में पहुंचा और अब झारखंड हाई कोर्ट ने सुल्तान मियां को राहत प्रदान की है।

2018 के आदेश को लेकर था विवाद

मामले में मुख्य विवाद आयुक्त के वर्ष 2018 में दिए गए आदेश को लेकर था। सुल्तान मियां ने इस आदेश के खिलाफ न्यायालय का रुख किया था। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दी।

कोर्ट के फैसले के बाद सुल्तान मियां के प्रधान पद पर बने रहने को लेकर स्थिति उनके पक्ष में हो गई है।

High Court के फैसले से मिली राहत

Jharkhand High Court के इस फैसले को सुल्तान मियां के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बीच कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनके प्रधान पद को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में फिलहाल उन्हें राहत मिली है।

Jharkhand High Court की आधिकारिक वेबसाइट पर भी आदेश और फैसलों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

लंबे समय से चल रहा था मामला

सुल्तान मियां के प्रधान पद से जुड़ा मामला लंबे समय से कानूनी विवाद का विषय रहा है। करीब चार दशक से पद पर बने रहने के कारण यह मामला चर्चा में रहा। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में नया मोड़ आया है।

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