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Jharkhand Voter List Correction: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और सुधार का आखिरी मौका, 30 सितंबर तक करें आवेदन

By Riya Kumari

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Jharkhand Voter List Correction: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और सुधार का आखिरी मौका, 30 सितंबर तक करें आवेदन
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सोशल संवाद / डेस्क : Jharkhand में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR 2026 के तहत नाम जोड़ने, हटाने या विवरण में सुधार कराने का आखिरी मौका अब बेहद करीब है। पात्र नागरिक 30 सितंबर 2026 तक दावा-आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद प्रक्रिया अगले चरण में जाएगी।

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निर्वाचन विभाग के अनुसार, मतदाता सूची में नाम नहीं होने वाले पात्र नागरिक Form-6, किसी नाम पर आपत्ति या निर्धारित आधार पर नाम हटाने के लिए Form-7 और मौजूदा विवरण में सुधार के लिए Form-8 का इस्तेमाल कर सकते हैं।

30 सितंबर के बाद क्या होगा?

झारखंड में SIR के तहत दावा और आपत्ति दर्ज कराने की समयसीमा को पहले 4 सितंबर और फिर 15 सितंबर तक बढ़ाया गया था। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने इसे अंतिम रूप से 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाया।

इसलिए जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है या जिनकी जानकारी में गलती है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा।

किस काम के लिए कौन सा फॉर्म?

Form-6:
ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं है और पात्र नागरिक अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो Form-6 का इस्तेमाल किया जाता है।

Form-7:
किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति दर्ज कराने या निर्धारित परिस्थितियों में नाम हटाने के अनुरोध के लिए Form-7 इस्तेमाल किया जाता है।

Form-8:
मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य निर्धारित विवरण में सुधार कराने के लिए Form-8 का उपयोग किया जाता है।

ऑनलाइन और BLO के जरिए आवेदन

पात्र मतदाता निर्वाचन आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित Booth Level Officer (BLO) से संपर्क करके भी निर्धारित फॉर्म और जरूरी दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं।

युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण मौका

निर्वाचन विभाग ने पात्र युवाओं से भी समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है, वे नियमों के तहत Form-6 के जरिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जरूर जांचें

SIR के दौरान मतदाताओं को अपनी जानकारी जांचने की सलाह दी गई है। नाम, पता और अन्य विवरण में किसी तरह की गलती मिलने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।

यानी अगर आपके या परिवार के किसी पात्र सदस्य का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है या विवरण गलत है, तो 30 सितंबर 2026 की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए जल्द आवेदन करें।

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