---Advertisement---

केजरीवाल के PA बिभव को मालीवाल मारपीट केस में जमानत:सुप्रीम कोर्ट बोला- चोटें सामान्य थीं, आरोपी बेल का हकदार; शर्त- CM ऑफिस नहीं जाएंगे

By Tamishree Mukherjee

Published :

Follow

Join WhatsApp

Join Now

सोशल संवाद /डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए बिभव कुमार को जमानत दे दी। बिभव पर आम आदमी पार्टी की (AAP) राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। वे 100 दिनों से जेल में हैं।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने बिभव के जेल में बिताए 100 दिनों का जिक्र किया और कहा कि केस में चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। मालीवाल को आई चोटें सामान्य हैं। इस केस में जमानत मिलनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति को ऐसे केस में जेल में नहीं रख सकते हैं।

यह मामला तब का है, जब 13 मई को स्वाति मालीवाल केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंची थीं। इसके बाद उनकी बिभव कुमार से बहस हुई। बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि बिभव ने उनके साथ मारपीट की। जांच के बाद 18 मई को बिभव को गिरफ्तार कर लिया गया था।

जमानत के विरोध में दलील, कोर्ट की टिप्पणी
असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले उन गवाहों की जांच हो जानी चाहिए, जो बिभव के प्रभाव में आते हैं। यह महिला अपराध का मामला है, CCTV फुटेज से छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्हें अभी जमानत दिया जाना ठीक नहीं है।

अदालत ने कहा कि केस में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। 100 दिन से वे जेल में हैं। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि मालीवाल को आई चोटें सामान्य हैं। ऐसे केस में जमानत मिलती है। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए।

YouTube Join Now
Facebook Join Now
Social Samvad MagazineJoin Now
---Advertisement---

Leave a Comment