केरल का नाम बदलकर हुआ ‘केरलम’, केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन

By Tamishree Mukherjee

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Kerala Name Change 2026

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सोशल संवाद / डेस्क : दक्षिण भारत के राज्य केरल के नाम को अब आधिकारिक तौर पर बदलकर ‘केरलम’ कर दिया गया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने 25 अगस्त 2026 से ‘केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026’ के प्रावधान लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही राज्य का आधिकारिक नाम अब केरलम हो गया है।

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गृह मंत्रालय ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026 की धारा 1 की उप-धारा (2) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने 25 अगस्त 2026 को वह तारीख निर्धारित की है, जिस दिन से कानून के प्रावधान प्रभावी होंगे।

इससे पहले अगस्त 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने वाले विधेयक को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बन गया।

संसद के दोनों सदनों से मिली मंजूरी

केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक को लोकसभा ने 11 अगस्त 2026 को पारित किया था। इसके अगले दिन यानी 12 अगस्त को राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नाम बदलने की प्रक्रिया और इसके पीछे राज्य सरकार के प्रस्ताव की जानकारी दी थी।

2024 में विधानसभा ने पारित किया था प्रस्ताव

नित्यानंद राय के अनुसार, केरल विधानसभा ने जून 2024 में राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था। राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था और केंद्र से नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक कानून बनाने का अनुरोध किया गया था।

इसके बाद नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राज्य विधानसभा की राय के लिए भेजा गया। विधानसभा ने विधेयक का समर्थन करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया।

क्यों बदला गया केरल का नाम?

नाम परिवर्तन के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य के आधिकारिक नाम को ‘केरलम’ किए जाने की मांग को संवैधानिक और कानूनी मान्यता देना था। नए कानून के तहत संविधान में आवश्यक संशोधन और उससे जुड़े प्रावधान किए गए हैं। अब केंद्र सरकार की अधिसूचना लागू होने के बाद सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक संदर्भों में राज्य का नाम ‘केरलम’ इस्तेमाल किया जाएगा।

Kerala Name Change: क्या बदला?

  • पुराना नाम: केरल
  • नया आधिकारिक नाम: केरलम
  • अधिनियम: केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026
  • लोकसभा से मंजूरी: 11 अगस्त 2026
  • राज्यसभा से मंजूरी: 12 अगस्त 2026
  • केंद्र की अधिसूचना: 25 अगस्त 2026
  • नाम परिवर्तन की पहल: केरल विधानसभा का 2024 का प्रस्ताव

Kerala News: अब आधिकारिक पहचान ‘केरलम’

केंद्र सरकार की अधिसूचना के साथ ही केरल के नाम परिवर्तन की कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई है। राज्य विधानसभा के प्रस्ताव से शुरू हुई यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों की मंजूरी और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अब आधिकारिक रूप से लागू हो चुकी है।

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