सोशल संवाद / डेस्क : Kerala Minor Driving Case: केरल में 16 साल के एक किशोर के बिना ड्राइविंग लाइसेंस कार और बाइक चलाने के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने उसकी मां के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है और वाहन जब्त कर लिए हैं।
यह भी पढ़े : LPG Cylinder Price Today: दिवाली से पहले गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे या नहीं? जानें 29 अक्टूबर के नए रेट
केरल के पथनमथिट्टा जिले में नाबालिगों के वाहन चलाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर कार और बाइक चलाने के वीडियो पोस्ट करने वाले 16 वर्षीय किशोर के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। आरोप है कि किशोर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के व्यस्त सड़कों पर वाहन चला रहा था और अपने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करता था।
मां के खिलाफ भी दर्ज हुआ केस
रिपोर्ट के मुताबिक, अडूर ट्रैफिक पुलिस ने किशोर की मां रजीना नौशाद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने अपने नाबालिग बेटे को बिना लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति दी थी। पुलिस ने मां के नाम पर पंजीकृत कार को जब्त कर लिया है।
पुलिस ने उस मोटरसाइकिल को भी जब्त किया, जिसे किशोर कथित तौर पर चला रहा था। बाइक के रजिस्टर्ड मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। मालिक का कहना है कि उसने कुछ महीने पहले ही मोटरसाइकिल बेच दी थी।
सोशल मीडिया वीडियो से पुलिस को मिली जानकारी
पुलिस को सूचना मिली थी कि किशोर अडूर और कोडुमोन इलाके में वाहन चला रहा है और ड्राइविंग के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने निगरानी बढ़ाई और किशोर के सोशल मीडिया अकाउंट पर मौजूद वीडियो की जांच की।
28 अक्टूबर 2026 को पुलिस ने पराक्कोड-एझमकुलम इलाके में कार्रवाई करते हुए कार और बाइक से जुड़े मामले में किशोरों को पकड़ा। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों वाहन जब्त कर लिए गए।
नाबालिग को वाहन देना भी पड़ सकता है भारी
इस मामले में पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है। कानून के तहत नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देने पर वाहन के मालिक या जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
यह घटना अभिभावकों के लिए चेतावनी है कि नाबालिगों को सार्वजनिक सड़कों पर कार या बाइक चलाने की अनुमति देना न केवल कानून का उल्लंघन हो सकता है, बल्कि दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है।










