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निकाय चुनाव 2026: झारखंड में नहीं मिलेगा NOTA का विकल्प, वोटरों के लिए अहम जानकारी

By Riya Kumari

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निकाय चुनाव 2026

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सोशल संवाद / डेस्क : झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर वोटरों के लिए एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इस बार जब मतदाता मतदान केंद्र पहुंचेंगे, तो उन्हें बैलेट या EVM पर NOTA (None of The Above) का विकल्प नहीं मिलेगा। यानी वोटर “इनमें से कोई नहीं” का चयन नहीं कर पाएंगे।

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क्या है पूरा मामला?

आमतौर पर लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को NOTA का अधिकार दिया जाता है। अगर किसी को कोई उम्मीदवार पसंद नहीं होता, तो वह NOTA दबा सकता है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि नगर निकाय चुनावों में NOTA का प्रावधान नहीं है।

क्यों हटाया गया NOTA का विकल्प?

निकाय चुनावों में NOTA न होने के पीछे दो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं

1. संसदीय कानून और राज्य के नियम

NOTA का अधिकार मुख्य रूप से सीधे चुनावों में लागू होता है। स्थानीय निकाय चुनावों के नियम राज्य के नगर निगम और नगर परिषद अधिनियम (Municipal Acts) पर निर्भर करते हैं, जिनमें NOTA को शामिल नहीं किया गया है।

2. स्थानीय स्तर पर सीधा मुकाबला

नगर निकाय चुनाव छोटे वार्डों में होते हैं। यहां सीमित उम्मीदवार होते हैं और प्रशासन चाहता है कि मतदाता किसी एक उम्मीदवार को चुनें, ताकि स्थानीय सरकार के गठन में देरी या अड़चन न आए।

अब वोटर के पास क्या विकल्प हैं?

अगर किसी मतदाता को अपने वार्ड का कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है, तो उसके पास अब दो ही रास्ते बचते हैं

  • मतदान न करना
  • या फिर किसी एक उम्मीदवार को वोट देना
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